औद्योगिक संबंध संहिता 2020 द्वारा प्रतिस्थापित कुछ कानूनों की निरंतरता को लेकर भविष्य में किसी भी अनावश्यक जटिलताओं से बचने के उद्देश्य से एक संशोधन विधेयक कल लोकसभा में पेश किया गया। औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक 2026 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने शून्यकाल के दौरान पेश किया। इस विधेयक के आज विचार के बाद पारित होने की संभावना है।
विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को प्रतिस्थापित करता है, जो ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक रोजगार और औद्योगिक विवादों से संबंधित हैं।