मार्च 12, 2026 10:09 अपराह्न

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ओबीसी आरक्षण की पात्रता केवल माता-पिता की आय के आधार पर तय नहीं: सर्वोच्‍च न्‍यायालय

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने एक फैसले में कहा है कि अन्‍य पिछड़ा वर्ग-ओबीसी आरक्षण की पात्रता केवल माता-पिता की आय के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती है। न्‍यायालय ने कहा कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों से अलग मानना ​​भेदभाव है। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और आर. महादेवन की पीठ ने सिविल सेवा परीक्षा में ओबीसी-नॉन-क्रीमी लेयर के दावों पर दिल्ली, मद्रास और केरल उच्च न्यायालयों के निर्णयों को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि क्रीमी लेयर को बाहर रखना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है ताकि आरक्षण का लाभ वास्तव में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों तक पहुंचे।