फ़रवरी 22, 2026 9:08 पूर्वाह्न

printer

उत्तर प्रदेश: विशेष पॉक्‍सो अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया

उत्तर प्रदेश में प्रयागराज स्थित विशेष पॉक्‍सो अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ बाल यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने पिछले सपताह आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज और अन्य द्वारा भारतीय न्‍याय संहिता-बी.एन.एस. की धारा 173(4) के तहत दायर एक आवेदन पर साक्ष्य की जांच और पीड़ित बालकों के बयान दर्ज करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

याचिकाकर्ता ने बी.एन.एस. की धारा 69, 74, 75, 76, 79 और 109 (सभी यौन उत्पीड़न से संबंधित) के साथ-साथ पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 3/5/9 और 17 के अंतर्गत स्‍वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने के लिए आवेदन दायर किया था।

अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और पुलिस को जांच करने का आदेश दिया।