उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ने 2017 से 2021 के बीच जारी किए गए गैर-कर ई-चालान रद्द करके वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। अधिकारियों ने बताया कि रद्द किए गए चालान अब परिवहन पोर्टल पर दो श्रेणियों में दिखाई देंगे। अदालत में लंबित मामलों के लिए- निपटान–समाप्त और कार्यालय स्तर पर लंबित मामले जिनकी सीमा अवधि समाप्त हो गई के लिए दूसरी श्रेणी है- समाप्त समय सीमा।
इसके अलावा इन चालानों से जुड़ी सभी बाधाएँ जैसे फिटनेस प्रमाण-पत्रों का नवीनीकरण, परमिट जारी करना, वाहन स्थानांतरण और उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट स्वतः समाप्त हो जाएंगी। हालांकि, कर से जुड़े चालान इस राहत के दायरे में नहीं आएंगे।
विभाग के अनुसार पूरी प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद वाहन मालिक पोर्टल पर अपने चालान की स्थिति देख सकेंगे। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में कोई धनवापसी नहीं होगी और पुराने चालान दोबारा नहीं खोले जाएंगे।
नई पहल के अंतर्गत लंबित चालानों का एक निर्धारित समय सीमा के भीतर डिजिटल निपटान किया जाएगा।