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नवम्बर 17, 2024 11:45 पूर्वाह्न

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उत्तराखंड: राजधानी देहरादून में रात ग्यारह बजे के बाद कोई भी बार, पब, क्लब संचालित नहीं होगा

देहरादून में रात ग्यारह बजे के बाद कोई भी बार, पब, क्लब संचालित नहीं होगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने रात में नशे के कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर यह निर्णय लिया है। उन्होंने सप्ताह के अंत में एक घंटा अतिरिक्त बार संचालन की अनुमति की वर्षों पुरानी प्रथा को देहरादून से समाप्त कर दिया है।

 

जिलाधिकारी ने कहा है कि रात ग्यारह बजे के बाद बार, पब और क्लब के संचालन के उल्लंघन पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। इस बीच, जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद आबकारी सचिव ने देहरादून-मसूरी रोड स्थित एक नामचीन होटल के बार का 24 घंटे का लाइसेंस निरस्त कर उसे घटाकर 12 घंटे कर दिया है।