उत्तराखंड में निकाय प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ाया गया है। इस बार नए बोर्ड के गठन तक कार्यकाल बढ़ाया गया है। निकायों का कार्यकाल दो दिसंबर 2023 को खत्म हो गया था। गत दो जून को तीन माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया था। अब तीसरी बार फिर कार्यकाल बढ़ाया गया है।
शहरी विकास विभाग के सचिव नितेश कुमार झा की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण नगर निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने में देरी के दृष्टिगत नगर निकायों के प्रशासकों का कार्यकाल नवीन बोर्ड के गठन तक के लिए विस्तारित किया गया है।
पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। मानसून सीजन में अतिवृष्टि, भूस्खलन आदि की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी स्थितियों और निकायों के ओबीसी सर्वे में समय लगने की संभावना के दृष्टिगत नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 समय पर संपन्न न होने से निकायों में प्रशासनिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न न हो, ऐसे में नगर निकायों के प्रशासकों का कार्यकाल नये बोर्ड के गठन तक के लिए विस्तारित किया गया है।