मार्च 11, 2025 3:38 अपराह्न

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उत्तराखंड के लोकायुक्त नियुक्त नहीं करने के मामले पर सुनवाई चार सप्ताह बाद

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के लोकायुक्त नियुक्त नहीं करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

 

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने पूर्व के आदेश के अनुपालन में शपथ पत्र पेश कर कहा कि न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए राज्य सरकार ने कमेटी गठित कर दी है, जिसकी एक बैठक गत 22 फरवरी को हो चुकी है।

 

राज्य सरकार लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए लोकायुक्त एक्ट के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन कर रही है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। न्यायालय ने सरकार को अगली तिथि तक स्थिति से अवगत कराने को कहा है।