फ़रवरी 23, 2026 4:00 अपराह्न

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उच्च न्यायालय ने पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि पर अवैध निर्माण को लेकर नाराजगी व्यक्त की

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रामसर मान्यता प्राप्त क्षेत्र पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि पर अवैध निर्माण के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता नगर निगम की निष्क्रियता पर नाराजगी व्यक्त की है।

न्यायालय द्वारा कई बार इन्हें हटाने के आदेश दिए जाने के बावजूद सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है।

उच्च न्यायालय ने इस मामले में भारत सरकार को भी शामिल करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि यदि राज्य सरकार अवैध निर्माणों को हटाने में असमर्थ रहती है, तो केंद्रीय बलों को यह कार्य पूरा करने का निर्देश दिया जाएगा।

दक्षिण 24 परगना के जिला मजिस्ट्रेट ने आज इस मामले से संबंधित एक रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपी है। दूसरी ओर, पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि प्रबंधन प्राधिकरण ने न्यायालय को बताया है कि अवैध निर्माण के दौरान बिजली काटने के प्रयास के दौरान अधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ा था।

 इस मामले की अगली सुनवाई अगले महीने की 16 तारीख को होगी।