इंदौर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम-बीआरटीएस हटाने के लिए उच्च न्यायालय ने कल अनुमति दे दी है। इस तरह 12 साल पुराने इंदौर बीआरटीएस को तोड़ने का रास्ता साफ हो गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि सरकार खुद ही इसे हटाना चाहती थी, ताकि यातायात सुगम हो सके। अब उच्च न्यायालय का आदेश भी आ गया है तो इसे हटाने का काम तत्काल शुरू किया जायेगा। गौरतलब है कि वर्तमान परिस्थितियों में बीआरटीएस की उपयोगिता और व्यावहारिकता जांचने के लिए बनाई गई पांच सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष रखी। इसमें कहा कि इंदौर का बीआरटीएस वर्तमान परिस्थिति में अपनी उपयोगिता खो चुका है।
Site Admin | फ़रवरी 28, 2025 10:58 पूर्वाह्न
उच्च न्यायालय ने इंदौर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हटाने की अनुमति दी
