दिसम्बर 6, 2025 7:49 पूर्वाह्न

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अमेरिका में जन्म आधारित नागरिकता नीति पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

अमरीका का सुप्रीम कोर्ट अवैध रूप से रह रहे माता-पिता से जन्मे बच्चों को नागरिकता के संवैधानिक अधिकार को लेकर सुनवाई पर सहमत हो गया है। इस मामले को अदालत में चुनौती दी गई थी। राष्ट्रपति डॉनल्‍ड ट्रंप ने पदभार ग्रहण करने के पहले ही दिन ऐसे बच्चों के लिए जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे लेकिन निचली अदालतों ने इस कदम को रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट में बहस के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है और फैसला आने में महीनों लग सकते हैं। यह मामला 14वें संशोधन पर केंद्रित है।

 

ये राजनयिकों और विदेशी सैन्य कर्मियों के बच्चों के लिए अपवादों के साथ अमरीका में जन्मे किसी भी व्यक्ति को नागरिकता की गारंटी देता है। वर्ष 2022 में लगभग 12 लाख अमरीकी नागरिक अनधिकृत अप्रवासी माता-पिता से पैदा हुए थे। अध्ययनों से पता चलता है कि जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने से आने वाले दशकों में अनधिकृत आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आव्रजन नीति और अमरीकी नागरिकता  पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।

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