जून 28, 2025 9:02 अपराह्न

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अमरीकी सीनेट ने प्रेषण हस्तांतरण कर को तीन दशमलव पांच प्रतिशत से घटाकर केवल एक प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है

अमरीकी सीनेट ने प्रेषण हस्तांतरण कर को तीन दशमलव पांच प्रतिशत से घटाकर केवल एक प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे अनिवासी भारतीयों को काफी राहत मिलेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के संशोधित मसौदे के तहत, बैंक खातों और यूएस द्वारा जारी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से किए गए हस्तांतरण को इससे बाहर रखा गया है। यह कर अब केवल नकद, मनी ऑर्डर, कैशियर चेक और इसी तरह के अन्य साधनों पर लागू होगा। नया कर पहली जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा।

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