अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति के आदेशों को रोकने के मामले में, निचली अदालतों के न्यायाधीशों की क्षमता सीमित है। पिछले कुछ महीनों से निचली अदालतें राष्ट्रपति ट्रम्प के आदेशों पर अमल को बाधित कर रही थीं।
राष्ट्रपति ट्रम्प ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि अब वे अपनी नीतियों पर आगे बढ़ सकेंगे। अमरीका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को समाप्त करने की ट्रम्प सरकार की नीति विवादों में रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जिला अदालतों के फैसले उनके अधिकार से परे हैं।
हालांकि, अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के उस आदेश पर कोई व्यवस्था नहीं दी जिसमें प्रावधान किया गया है कि अमरीका में पैदा होने बच्चे को अपने-आप अमरीकी नागरिकता नहीं मिलेगी।