दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष वैद्य जयंत यशवंत देवपुजारी की नियुक्ति रद्द कर दी और उन्हें इस पद के लिए अयोग्य पाया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने श्री देवपुजारी की नियुक्ति को अमान्य और रद्द करने संबंधी रिट याचिकाओं और अधिकार परीक्षा याचिका को स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने कहा कि श्री देवपुजारी के पास पीएचडी की डिग्री है जबकि इस पद के लिए अपेक्षित योग्यता एमडी या भारतीय चिकित्सा पद्धति के किसी भी विषय में कोई अन्य समकक्ष मास्टर डिग्री है।
Site Admin | जून 6, 2025 8:00 अपराह्न
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष वैद्य जयंत यशवंत देवपुजारी की नियुक्ति रद्द कर दी
