केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-सी.बी.डी.टी ने आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस समिति का लक्ष्य अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाना है, जो विवादों और मुकदमों को कम करेगा तथा करदाताओं को अधिक कर निश्चितता प्रदान करेगा। मंत्रालय ने आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर हितधारकों, विशेषज्ञों और जनता से सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। यह सुझाव आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर भेजे जा सकते हैं।