कुल्लू में कुछ संगठनों द्वारा बुलाए गए रैली व प्रदर्शन को देखते हुए कुल्लू ज़िला प्रशासन ने शहर में धारा 163 लगा दी है। उपायुक्त कुल्लू तोरूल एस रवीश ने आज सुबह जारी एक आदेश में कहा है कि गैमन पुल से लेकर अखाड़ा बाज़ार स्थित पेट्रोल पंप तथा ढालपुर चौक से कालेज गेट तक सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बज़े तक बिना अनुमति किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 14 सितंबर को कुल्लू में विभिन्न हिंदू संगठनों में अखाड़ा बाज़ार स्थित जामा मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर धरना प्रदर्शन किया था तथा प्रशासन को 15 दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। हालांकि बीते कल एस डी एम कुल्लू ने इस बारे बताया था कि मस्जिद अवैध नहीं है और पंजाब वक़्फ़ बोर्ड का इस जगह पर कब्ज़ा है।
Site Admin | सितम्बर 30, 2024 2:31 अपराह्न
कुल्लू में कुछ संगठनों द्वारा बुलाए गए रैली व प्रदर्शन को देखते हुए कुल्लू ज़िला प्रशासन ने शहर में धारा 163 लगा दी