उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग-डीपीआईआईटी ने आयकर अधिनियम की संशोधित धारा 80-आईएसी के तहत आयकर छूट के लिए 187 स्टार्टअप को मंजूरी दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि 01 अप्रैल 2030 से पहले निगमित स्टार्टअप अब आवेदन करने के पात्र हैं, जिससे नए उद्यमों को इस वित्तीय राहत का लाभ उठाने के लिए अधिक समय और अवसर मिलेगा। मंत्रालय ने कहा कि कर लाभ के अंतर्गत पात्र स्टार्टअप को निगमन की तारीख से दस साल की अवधि में, लगातार तीन वर्षों के लिए, मुनाफे पर आयकर में शतप्रतिशत छूट देने का प्रावधान है। यह योजना उभरते व्यवसायों को उनके प्रारंभिक वर्षों में सहायता देने, नवाचार, रोजगार सृजन और धन सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है।
Site Admin | मई 15, 2025 6:21 अपराह्न
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग-डीपीआईआईटी ने आयकर अधिनियम की संशोधित धारा 80-आईएसी के तहत आयकर छूट के लिए 187 स्टार्टअप को मंजूरी दी है
