रिजर्व बैंक ने बैंकों, गैर-बैंकिंग ईकाइयों सहित सभी भुगतान सेवा प्रदाताओं-पीएसपी को निर्देश दिया है कि वह डिजिटल भुगतान सेवा में दिव्यांग लोगों की सुविधा का ध्यान रखें। बैंक द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है भुगतान सेवा प्रदाता सभी डिजिटल भुगतान ईकाई जैसे प्वाइंट ऑफ सेल मशीन को दिव्यांग अनुकूल बनाने के लिए जरूरी बदलाव करें। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि वित्त मंत्रालय द्वारा दो फरवरी 2024 को जारी मानक और दिशानिर्देश का सभी भुगतान सेवा प्रदाता कम्पनी पालन करें। आरबीआई के अनुसार प्रस्तावित बदलावों को करते समय सभी पीएसपी सुरक्षा के मानकों का पूरा ध्यान रखें। रिजर्व बैंक ने सभी पीएसपी को निर्देश दिया है कि प्रस्तावित बदलाव के लिए समयबद्ध योजना प्रस्तुत करें।