पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संविधान के अनुच्छेद 167-स के अंतर्गत राज्य की मंत्री परिषद के सभी निर्णयों के बारे में राजभवन को सूचित करने का निर्देश दिया है।
राज्यपाल कार्यालय के अनुसार, अनुच्छेद 167 के प्रावधानों के अंतर्गत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राज्यपाल को प्रस्तुत करें और कानून के लिए प्रस्ताव रखें।