पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर उप-संभागीय न्यायालय ने इस वर्ष अप्रैल महीने में वक्फ संशोधन अधिनियम पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पिता हरगोविंद दास और उनके सुपुत्र चन्दन दास की निर्मम हत्या के मामले में सभी 13 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश अमिताभ मुखोपाध्याय ने कल फैसला सुनाते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 15 लाख रूपये अदा करने के निर्देश पश्चिम बंगाल सरकार को दिए।
मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज इलाके में 11 अप्रैल को भीड द्वारा हरगोविंद दास और उनके पुत्र चन्दन दास की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के कारण राज्य और आसपास के इलाके में व्यापक आक्रोश देखने को मिला। इस घटना के बाद जिला पुलिस ने इस मामले की जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल-एस आई टी का गठन किया। आरोपियों की गिरुफ्तारी के बाद जांच, इस महीने की 16 तारीख तक जारी रही। इस दौरान न्यायालय ने कई साक्ष्यों, फोरेंसिक रिपोर्ट, पुलिस जांच के निष्कर्षों और अन्य सबूतों पर विचार किया। अंत में न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा कि आरोपियों पर लगाया गया अभियोग साबित हो गया है।