मई 5, 2025 3:31 अपराह्न

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वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियमः 2025 की संवैधानिक-वैधता से संबंधित मामले की सुनवाई 15 मई को होगी

सर्वोच्‍च न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता से संबंधित मामले को इस महीने की 15 तारीख को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। मुख्‍य न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति संजीव खन्‍ना, न्‍यायमूर्ति संजय कुमार और न्‍यायमूर्ति के वी विश्‍वनाथन की खंडपीठ अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी।

 

इस सुनवाई के दौरान मुख्‍य न्‍यायाधीश ने कहा कि उन्‍होंने जवाबी हलफनामे का बहुत गहराई से अध्ययन नहीं किया है। न्‍यायामूर्ति खन्‍ना ने कहा कि वे अगले मुख्‍य न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति भूषण रामकृष्‍ण गवई की पीठ के समक्ष इस मामले को पोस्‍ट करेंगे।

 

उन्‍होंने कहा कि वे मुद्दों का अध्‍ययन करने के लिए न्‍यायमूर्ति गवाई को कुछ समय देंगे। न्‍यायमूर्ति गवई इस महीने की 14 तारीख से भारत के अगले मुख्‍य न्‍यायाधीश का कार्यभार ग्रहण करेंगे।