उत्तराखंड सरकार ने अविवाहित, तलाकशुदा, निराश्रित और दिव्यांग एकल महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना” को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 75 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी, जबकि लाभार्थियों को अपनी ओर से केवल 25 प्रतिशत का योगदान करना होगा। पहले चरण में सरकार का लक्ष्य कम से कम दो हजार महिलाओं को लाभान्वित करना है, जिसमें योजना की प्रगति के आधार पर लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने इस पहल को महिलाओं के लिए महिला दिवस का तोहफा बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह योजना एकल महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता में मदद करने के लिए बनाई गई है।