उत्तराखंड के नागरिकों के हित में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमावली के तहत विवाह पंजीकरण शुल्क की छूट की समय सीमा को आगामी 26 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने विवाह पंजीकरण के लिए नागरिकों की सहभागिता को और अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है।
इस संबंध में गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि यूसीसी नियमावली के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व पंजीकृत या तलाक की डिग्री घोषित हुई हो या विवाह निरस्त हुआ हो व अन्य कारण हों। ऐसे मामलों में विवाह पंजीकरण के लिए पूर्व की अधिसूचना द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क 250 रुपये की दी गई छूट की समय-सीमा को 26 जनवरी, 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।