फ़रवरी 22, 2025 8:54 पूर्वाह्न

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उत्तराखंड विधानसभा ने उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि प्रबंधन अधिनियम, 1950-संशोधन विधेयक पारित किया

उत्तराखंड विधानसभा ने राज्य में अनियंत्रित भूमि लेनदेन को विनियमित करने के लिए ध्वनि मत से उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि प्रबंधन अधिनियम, 1950-संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। विधानसभा में व्यापक चर्चा के बाद कल शाम विधेयक को स्‍वीकृति दी गई।

 

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू-माफिया गतिविधियां रोकने के लिए इस विधेयक को ऐतिहासिक सुधार बताया। उन्होंने कहा कि अतीत में, अस्पतालों, उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के नाम पर बड़े भू-खंडों का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन अन्य उद्देश्यों के लिए उनका दुरुपयोग किया गया था। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उनकी सरकार भूमि संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नवाचार के माध्यम से विकास को बढ़ावा दे रही है।

 

    इस विधेयक के अंतर्गत पेश किए गए भूमि प्रबंधन और सुधार कानूनों का उद्देश्य धोखाधड़ी वाले भूमि सौदों पर अंकुश लगाना है। अब 250 वर्ग मीटर तक की आवासीय भू-खंड खरीदने पर शपथ पत्र की आवश्यकता होगी।

 

किसी भी झूठी घोषणा के परिणामस्वरूप ज़मीन का अधिग्रहण सरकार कर लेगी। इसके अलावा, औद्योगिक भूमि खरीद के लिए अब जिला-स्तरीय अधिकारियों के बजाय राज्य सरकार से सीधे अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून स्थायी भूमि उपयोग सुनिश्चित करते हुए राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है।