अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उसने भारत में प्रत्यर्पण रोकने की मांग की थी।
पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा ने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के लिए आपातकालीन अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि भारत को उनका प्रत्यर्पण यातना के खिलाफ अमेरिकी कानून और संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन होगा। याचिका में मेडिकल रिकॉर्ड का हवाला दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि उसे कई गंभीर और जानलेवा रोग हैं, जिनमें कई बार दिल का दौरा पड़ना, पार्किंसंस रोग, कैंसर का संकेत, स्टेज 3 क्रोनिक किडनी रोग, क्रोनिक अस्थमा का इतिहास और कई कोविड-19 संक्रमण शामिल हैं।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में शामिल होने के लिए भारत में वांछित है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आठ स्थानों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था, जिसमें 174 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। भारत लंबे समय से उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था।