भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण-ट्राई ने टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को अनधिकृत संदेश भेजने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए बृहस्पतिवार को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किया। इस ओदश में कहा गया है कि सभी एक्सेस सेवा प्रदाता गैर पंजीकृत टेलीमार्केटर्स की ओर से की जाने वाली वॉयस प्रमोशनल कॉल तुरंत बंद करें। संचार मंत्रालय ने कहा कि यदि कोई गैर पंजीकृत प्रेषक व्यावसायिक वॉयस कॉल करने के लिए अपने दूरसंचार संसाधनों का दुरुपयोग करता पाया जाता है, तो उसे दो साल तक की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि ब्लैकलिस्टिंग की अवधि के दौरान किसी भी एक्सेस प्रदाता द्वारा ऐसे प्रेषकों को कोई नया दूरसंचार संसाधन आवंटित नहीं किया जाएगा।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि लोगों को व्यावसायिक वॉयस कॉल करने के लिए दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करने वाले सभी अपंजीकृत प्रेषकों को एक महीने के भीतर डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया जाए। इसने सभी एक्सेस प्रदाताओं को इन निर्देशों का पालन करने और हर महीने की पहली और 16 तारीख को की गई कार्रवाइयों पर नियमित अपडेट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि ट्राई की इस कार्रवाई से स्पैम कॉल में काफी कमी आने और उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।