अक्टूबर 22, 2024 3:52 अपराह्न

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने यूपी-सरकार को बुधवार तक बहराइच में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को टालने को कहा

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने उत्‍तर प्रदेश सरकार को कल तक बहराइच में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को टालने को कहा है। राज्‍य सरकार की ओर से आज सर्वोच्‍च न्‍यायालय की एक पीठ के समक्ष पेश हुए एडिशनल सॉलिसीटर जनरल के.एम नटराज ने सहमति जताई कि जिलाधिकारियों को कल तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इससे पहले बुधवार को न्‍यायालय ने भवनों को गिराने के प्रस्‍ताव के विरूद्ध दायर याचिका की तत्‍काल सुनवाई को लेकर सहमति जताई।

 

    पिछले सप्‍ताह राज्‍य के लोक निर्माण विभाग ने बहराइच में कई घरों को चिन्ह्ति किया था। इनमें रामगोपाल मिश्रा की हत्‍या का मुख्‍य आरोपी का घर भी शामिल है।

 

    17 सितंबर को पारित एक अंतरिम आदेश में सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने निर्देश दिया कि न्‍यायालय की अनुमति के बिना देश में कहीं भी किसी भवन को गिराने की कार्रवाई नहीं की जायेगी। यह निर्णय कई राज्‍य अधिकारियों द्वारा उचित नोटिस के बिना बुलडोजर कार्रवाई के विरूद्ध दायर की गई कई याचिकाओं के बाद लिया गया है।