प्रदेश में कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर और पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन पुनरीक्षण में समय सीमा की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब राज्य सरकार के पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर अपने विभाग के माध्यम से पेंशन पुनरीक्षण फॉर्म कोषाधिकारी या उप कोषाधिकारी को भेज सकेंगे। कोषागार, पेंशन एवं हकदारी निदेशक दिनेश चंद्र लोहनी ने बताया कि तीन सितंबर को शासन ने पत्र जारी कर पेंशन पुनरीक्षण की समय सीमा की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिनकी पेंशन पुनरीक्षण की कार्रवाई नहीं हो पाई है, वे विभाग के माध्यम से फार्म संबंधित कोषाधिकारी अथवा उप कोषाधिकारी कार्यालय में दे सकते हैं।
Site Admin | अक्टूबर 5, 2024 6:13 अपराह्न
राज्य सरकार ने कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों के लिए पेंशन पुनरीक्षण में समय सीमा की बाध्यता समाप्त कर दी