दिल्ली की एक अदालत ने आज कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय-ईडी द्वारा दायर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। यह मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में वर्ष 2008 के एक भूमि सौदे से जुड़े कथित धनशोधन मामले से संबंधित है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट अब धनशोधन रोकथाम अधिनियम-पीएमएलए के अंतर्गत चार्जशीट पर ईडी की याचिका पर 22 जनवरी 2026 को सुनवाई करेगा।
ईडी ने वाड्रा पर हरियाणा में 3.53 एकड़ जमीन के धोखाधड़ी वाले भूमि सौदे के माध्यम से अपराध की आय अर्जित करने का आरोप लगाया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि अपराध की आय वाड्रा द्वारा नियंत्रित कई कंपनियों के माध्यम से भेजी गई थी। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने वाड्रा और अन्य आरोपी व्यक्तियों को नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -बीएनएसएस की धारा 223(1) के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि कोई भी अदालत आरोपी को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी भी शिकायत का संज्ञान नहीं लेगी।
ईडी के अनुसार वाड्रा की कंपनी ने सीमित पूंजी होने के बावजूद फरवरी 2008 में शिकोहपुर में 3 दशमलव 5 एकड़ जमीन साढे सात करोड़ रुपये में खरीदी थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि कोई वास्तविक भुगतान नहीं किया गया और बिक्री लेख में झूठी घोषणाएं थीं, जिनमें एक ऐसे चेक का जिक्र भी शामिल था जो कभी जारी या भुनाया ही नहीं गया था।