रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और परिचालन की निरंतरता संतुलित करने के उद्देश्य से आज से यात्री किराये ढांचे को युक्तिसंगत बना दिया है। उपनगरीय सेवाओं और सीज़न टिकटों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
संशोधित किराया केवल आज या आज के बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा। इससे पहले बुक किए गए टिकटों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, भले ही यात्रा प्रभावी तिथि के बाद की जाए।
साधारण गैर वातानुकूलित गैर-उपनगरीय सेवाओं के लिए, सामान्य द्वितीय, सामान्य शयनयान, और सामान्य प्रथम श्रेणी के किराए को श्रेणीबद्ध तरीके से युक्तिसंगत बनाया गया है।
सामान्य द्वितीय श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है। 216 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक की दूरी के लिए किराए में पांच रुपये की वृद्धि की गई है।
इसके अलावा, 751 किलोमीटर से 1250 किलोमीटर तक की दूरी के लिए किराए में 10 रुपये, 1251 किलोमीटर से 1750 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 15 रुपये और 1751 किलोमीटर से 2250 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 20 रुपये की वृद्धि की गई है।
सामान्य शयनयान और सामान्य प्रथम श्रेणी में गैर-उपनगरीय यात्राओं के लिए किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की एकसमान वृद्धि की गई है।
मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में, गैर वातानुकूलित और वातानुकूलित श्रेणियों में किराए में दो पैसे प्रति किलोमीटर की दर से वृद्धि को तर्कसंगत बनाया गया है। इसमें शयनयान, प्रथम श्रेणी, वातानुकूलित कुर्सी यान, वातानुकूलित थ्री-टियर, वातानुकूलित टू-टियर और वातानुकूलित प्रथम श्रेणी शामिल हैं।
तेजस राजधानी, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर, अमृत भारत, तेजस आदि प्रमुख रेल सेवाओं के मौजूदा मूल किरायों को स्वीकृत श्रेणीवार मूल किराया वृद्धि के अनुरूप संशोधित किया गया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज या अन्य शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये सभी मौजूदा नियमों के अनुसार ही लागू रहेंगे।