इजरायली नेसेट ने एक कानून पारित किया है, जिसके तहत निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को इजराइल में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
120 में से 92 संसद सदस्यों द्वारा समर्थित इस नए कानून को अमेरिका और कई यूरोपीय देशों के विरोध के बावजूद लागू किया गया। यह एजेंसी को इजराइली क्षेत्र में कोई प्रतिनिधित्व करने, सेवाएं प्रदान करने या गतिविधियों का संचालन करने से रोकता है।
सोशल मीडिया पोस्ट में संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के कमिश्नर-जनरल फिलिप लेज़ारिनी ने कहा कि एजेंसी के खिलाफ इजराइली संसद द्वारा किया गया वोट अभूतपूर्व है और एक खतरनाक मिसाल कायम करता है।