सरकार ने आज राज्यसभा में कहा कि पिछले 10 वर्षों में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 906 से बढ़कर 1114 हो गई है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत की जाती है, जो किसी भी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान नहीं करता है। उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की जाती है।