सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में संविधान में 131वां संशोधन विधेयक 2025 पेश कर सकती है। यह विधेयक चंडीगढ़ को भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 में शामिल करने का प्रयास है। इस प्रकार का प्रावधान अंडमान -निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, और पुद्दुचेरी जैसे अन्य बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों में है।
संविधान का अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव सहित कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और प्रभावी शासन के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। संसद का शीतकालीन सत्र एक दिसम्बर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा।