सरकार ने कहा है कि देश भर में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चार सौ दस विशेष पोस्को अदालतों सहित सात सौ 55 विशेष त्वरित अदालतें काम कर रही हैं। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए पोस्को अधिनियम के तहत लंबित मामलों को जल्दी निपटाने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू की है। श्री मेघवाल ने कहा कि यह योजना प्रारंभ में एक वर्ष के लिए लागू की गई थी। इस योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि विशेष अदालतों ने अब तक दो लाख 53 हजार से अधिक मामलों का निपटारा किया है।