जनवरी 2, 2026 10:19 पूर्वाह्न

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राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के लागू होने से राष्ट्रीय खेल बोर्ड बनने की संभावना बढ़ी

भारत के राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के लागू होने के साथ ही राष्ट्रीय खेल बोर्ड और खेल न्यायाधिकरण की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस कदम से सरकार देश के खेल प्रशासन के पुनर्गठन की शुरुआत कर सकेगी। इस अधिनियम का उद्देश्य ओलंपिक और पैरालंपिक समितियों और राष्ट्रीय महासंघों सहित राष्ट्रीय खेल निकायों के प्रशासन में व्यापक सुधार करना है।

 

अधिसूचित प्रावधानों के अंतर्गत इन निकायों की कार्यकारी समितियों में अधिकतम 15 सदस्य होंगे और उनमें कम से कम दो योग्य खिलाड़ी शामिल होने चाहिए। तीन सदस्यीय राष्ट्रीय खेल बोर्ड को वित्त की निगरानी करने और राष्ट्रीय महासंघों को दंडित करने का अधिकार होगा।

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