केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 479 के प्रावधानों को लागू करने को कहा है। यह धारा जेल में भीड़भाड़ की समस्या को कम करने के लिए विचाराधीन कैदियों की रिहाई के आवेदनों पर कार्रवाई करने का निर्देश देती है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। नए नियमों के तहत पहली बार अपराध करने वाले लोगों को अपनी अधिकतम सजा की एक तिहाई अवधि पूरा करने के बाद रिहाई के पात्र होंगे।
Site Admin | जनवरी 7, 2025 3:10 अपराह्न
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 479 के प्रावधानों को लागू करने को कहा
