उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में नए सिरे से चयन सूची तैयार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अन्तरिम आदेश में नए सिरे से लिस्ट तैयार करने को फिलहाल टालने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितम्बर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वालों और राज्य सरकार तथा बेसिक शिक्षा सचिव को नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने को कहा है।
Site Admin | सितम्बर 10, 2024 10:25 पूर्वाह्न
सहायक शिक्षक भर्ती मामले में नए सिरे से चयन सूची तैयार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगी
