नवम्बर 20, 2024 8:18 पूर्वाह्न

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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के पिछली बीआरएस सरकार के फैसले को निरस्त किया

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के आदेश संख्या-16 को निरस्त कर दिया है, जिसमें संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय ने इससे पिछली बीआरएस सरकार द्वारा जारी आदेशों को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि यह संविधान के विरुद्ध है। परन्‍तु, न्यायालय ने कहा कि सरकार पहले से ही नियमित कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाल सकती। न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकारों को अब से अनुबंध कर्मचारियों को नियमित नहीं करना चाहिए और उन्हें कानून के अनुसार रिक्तियों को भरना चाहिए। कुछ बेरोजगार युवाओं ने डिग्री, जूनियर कॉलेजों और पॉलिटेक्निक में काम कर रहे अनुबंध व्याख्याताओं को नियमित करने के पिछली बीआरएस सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने नियमों के विरुद्ध अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित किया है। तेलंगाना में पिछली बीआरएस सरकार ने 40 सरकारी विभागों में काम कर रहे 5500 से अधिक संविदा व्याख्याताओं और कर्मचारियों को नियमित कर दिया था।

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