जुलाई 10, 2024 6:02 अपराह्न जुलाई 10, 2024 6:02 अपराह्न
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महाराष्ट्र विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, 2024 आज पारित कर दिया
महाराष्ट्र विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, 2024 आज पारित कर दिया। इसमें पांच वर्ष तक कारावास का प्रावधान है। महाराष्ट्र के मंत्री शंभुराजे देसाई ने पिछले 28 जून को विधानसभा में यह विधेयक पेश किया था। विधेयक के अनुसार, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने पर तीन वर्ष की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कारावास की अवधि पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। सेवा प्रदाता पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्...