जून 25, 2024 4:11 अपराह्न जून 25, 2024 4:11 अपराह्न
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर आज रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने ईडी के इन आरोपों से सहमति जताई कि ट्रायल कोर्ट ने जांच एजेंसी को ठीक से नहीं सुना। इससे पहले, उच्चतम न्यायाल...