अगस्त 1, 2024 9:00 अपराह्न अगस्त 1, 2024 9:00 अपराह्न

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अनुसूचित जाति -एससी और अनुसूचित जनजाति -एसटी के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति देने संबंधी फैसला

  भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्‍व में सर्वोच्‍च न्‍यायालय में सात न्‍यायाधीशों की एक पीठ ने आज राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति -एससी और अनुसूचित जनजाति -एसटी के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति देने संबंधी फैसला सुनाया।   सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने 2004 के ईवी चिन्नैया के फैसले को एक के मुकाबले छह के फैसले से खारिज कर दिया। ई वी चिन्‍नैया ने अपने फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का उप-वर्गीकरण भर्तियों और सरकारी नौकरियों में स्‍वीकार्य नहीं है।   भारत के मुख्‍य न्...