अगस्त 13, 2024 5:45 अपराह्न
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कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग को डॉक्टर संदीप घोष को तत्काल स्वैच्छिक अवकाश पर भेजने का आदेश दिया
कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया है कि वह डॉक्टर संदीप घोष को तत्काल स्वैच्छिक अवकाश पर जाने का निर्देश जारी करे। ऐसा करने पर असफल रहने पर न्यायालय अपना निर्देश देगा। न्यायालय ने आज दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित किया है। डॉक्टर संदीप घोष आर जी कर आयुर्विज्ञान कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और कलकत्ता नेशनल आयुर्विज्ञान कॉलेज तथा अस्पताल के वर्तमान प्रिंसिपल हैं। मुख्य न्यायाधीश टी एस सिवागननम और न्यायाधीश हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने भी डॉक...