सर्वोच्च न्यायालय आज शिवसेना नेता सुनील प्रभु की याचिका पर सुनवाई करेगा। उनकी याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष सुनील नार्वेकर के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाला गुट ही असली शिवसेना है।
इस वर्ष जनवरी में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने एक आदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के अन्य 38 विधायकों से जवाब मांगा था।
यह सुनवाई शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल की याचिका के समरूप है, जिसमें अजीत पवार गुट के विधायकों को पार्टी बदलते हुए शिवसेना-भाजपा सरकार में शामिल होने के कारण उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी।