सर्वोच्च न्यायालय ने आज बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-एस.आई.आर. पर निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की सहमति दे दी। मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी।
न्यायाधीश सुधांशु धुलिया और जॉयमाल्या बाग्ची की खंडपीठ ने राज्य में मतदाता सूचियों को संशोधित करने के चुनाव आयोग के निर्णय के विरूद्ध याचिकाओं की सुनवाई के लिए सहमति दे दी। चुनाव वाले राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के तरीके और समय को लेकर आयोग के कदम को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें दावा किया गया था कि अगर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य बंद नहीं किया जाता है तो यह मनमाने ढंग से और बिना उचित प्रक्रिया के लाखों मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार से वंचित कर सकता है। इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में बाधा उत्पन्न हो सकती है।