सर्वोच्च न्यायालय ने आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा कि इस कानून पर रोक लगाने के लिए मजबूत मामला पेश करना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों में तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं, जब तक कि उनमें स्पष्ट रूप से असंवैधानिकता साबित न हो जाए। पीठ कल केंद्र सरकार का पक्ष सुनेगी।