सुप्रीम कोर्ट ने आज वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए शारीरिक कक्षाओं पर प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार करने का निर्देश दिया। ये प्रतिबंध पिछले सप्ताह गंभीर वायु प्रदूषण के कारण लगाए गए थे।
जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि बड़ी संख्या में छात्रों के घर में एयर प्यूरीफायर नहीं हैं और इसलिए, घर पर रहने वाले बच्चों और स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं हो सकता है। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस संबंध में सीएक्यूएम द्वारा कल तक निर्णय लिया जाए।
इस बीच, शीर्ष अदालत ने दिल्ली में ट्रकों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध को लागू करने में विफल रहने के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई, यह उपाय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अपने जीआरएपी-चार उपायों के हिस्से के रूप में लगाया गया था