स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में नियम विरुद्ध संचालित होने वाले मदरसों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ऐसे सभी मदरसों, जो मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, का भौतिक सत्यापन तय समय-सीमा में पूरा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में कराई गई जाँच में प्रदेश में 56 मदरसे भौतिक सत्यापन में नियम विरुद्ध पाए गए थे। इन मदरसों की मान्यता समाप्त करते हुए इनका अनुदान बंद कर दिया गया है।
श्री सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी शैक्षणिक संस्था में पालकों की सहमति के बिना बच्चों को धार्मिक शिक्षा न दी जाए और न ही उन्हें इसके लिए बाध्य किया जाए। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में सभी शैक्षणिक संस्थाओं को नई शिक्षा नीति का पालन करना होगा। इसके साथ ही राइट-टू-एजुकेशन का भी पालन करना होगा। जो शैक्षणिक संस्थाएँ नीति के विरुद्ध पाई जाएगी, उनकी मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई सख्ती के साथ की जाएगी।