दिसम्बर 10, 2025 11:21 पूर्वाह्न

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दक्षिण गोवा के जिला मजिस्ट्रेट ने लगाया पर्यटन स्थलों पर आतिशबाजी पर कड़ा प्रतिबंध

दक्षिण गोवा के जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के पर्यटन स्थलों के अंदर आतिशबाजी, पटाखे, फुलझड़ियां, धुआं छोड़ने वाले उपकरणों के उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध सभी नाइटक्लब, बार, रेस्तरां, होटल, गेस्टहाउस, रिसॉर्ट, बीच, अस्थायी ढांचे, कार्यक्रम स्थल और मनोरंजन प्रतिष्ठानों पर होने वाले कार्यक्रमों में शामिल सभी आयोजकों, कार्यक्रम प्रबंधकों, संस्थानों और व्यक्तियों पर भी लागू किया गया है। उत्तरी गोवा के एक नाइटक्लब में हाल ही में लगी आग की घटना के बाद ये आदेश जारी किए गए है। इसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी।