जून 11, 2025 9:07 अपराह्न

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सेबी ने निवेशकों से धन एकत्र करने वाले सभी पंजीकृत-मध्‍यस्‍थतों के लिए नया यूपीआई भुगतान तंत्र अनिवार्य किया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड- सेबी ने आज बताया कि उसने निवेशकों से धन एकत्र करने वाले सभी पंजीकृत मध्‍यस्‍थतों के लिए एक नया यूपीआई भुगतान तंत्र अनिवार्य कर दिया है, ताकि प्रतिभूति बाजार में निवेशकों की सुरक्षा और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। आज मुंबई में अपने संबोधन में, सेबी प्रमुख तुहिन कांत पांडे ने इसकी घोषणा की।

 

उन्‍होंने कहा कि एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस- यूपीआई भुगतान तंत्र पहली अक्टूबर 2025 से लागू किया जाएगा। यह कदम बढ़ते धोखाधडी के मामलों के चलते उठाया गया है। सेबी प्रमुख ने कहा कि यह अभिनव तंत्र सत्यापित और सुरक्षित भुगतान चैनल प्रदान करके प्रतिभूति बाजार के भीतर वित्तीय लेनदेन की सुरक्षा और पहुंच में उल्लेखनीय सुधार करेगा।

 

    निवेशकों की सहायता के लिए सेबी, सेबी चेक नामक एक टूल भी लॉन्च करेगा, जो उपयोगकर्ताओं को सत्यापित बैंक विवरण देखने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करके या मैन्युअल रूप से यूपीआई आईडी दर्ज करके यूपीआई आईडी की प्रामाणिकता की पुष्टि करने की अनुमति देगा।