लद्दाख के लेह ज़िले में सभी मार्गों पर यातायात फिर से शुरू होने के साथ ही जनजीवन सामान्य हो गया है। ज़िला प्रशासन ने आज स्कूलों को फिर से खोलने के अनुमति दे दी है। वहीं, मिनी बसों तथा अन्य व्यावसायिक वाहनों के संचालन के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक छूट दी गई है। मोबाइल डेटा सेवाएं फिलहाल निलंबित रहेंगी।
लेह ज़िला मजिस्ट्रेट ने पिछले महीने की 24 तारीख से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू होने के नौ दिनों बाद सार्वजनिक परिवहन के लिए मिनी बसों और अन्य वाहनों के संचालन के साथ-साथ इस संबंध में भी अनुमति दे दी है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और उसे छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें चार प्रदर्शनकारियों की जान चली गई और सुरक्षाकर्मियों सहित दर्जनों लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने अपने आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस की धारा 163 के निरंतर लागू रहने के बारे में स्पष्ट कर दिया है और लोगों को इस धारा के प्रावधानों का पालन करने की सलाह दी गई है। कुछ दिनों के लिए प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के बाद कल शाम नए आदेश जारी किए गए।