कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आर जी कर मेडिकल कॉलेज मामले में दोषी संजय राय की मौत की सजा पर पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति देबांशु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद सब्बार रशीदी की खंडपीठ ने की। राज्य सरकार ने मृत्युदंड की सजा की मांग करते हुए न्यायालय में अपील की थी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई ने राज्य सरकार की अपील को इस आधार पर चुनौती दी है कि वह मामले की जांच कर रही है और राज्य सरकार के पास अपील करने का कोई अधिकार नहीं है।
इससे पहले सीबीआई ने सत्र न्यायालय में संजय राय के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने कहा कि यह मृत्युदंड देने के लिए दुर्लभतम मामला नहीं है।